MP Labour Card / Shram Card
Madhya Pradesh Labour Department
🔖 एमपी लेबर कार्ड / श्रम कार्ड क्या हैं ❓
- लेबर कार्ड एक प्रकार का पहचान पत्र है जो श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आयु आदि को दर्ज करता है। यह कार्ड श्रमिकों को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत करने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है।
🔖 लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
- आप एमपी लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता का प्रमाण आदि।
🔖 लेबर कार्ड की स्थिति कैसे जांचें?
- आप मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
📢 लेबर कार्ड के लाभ
- पहचान का प्रमाण: यह कार्ड श्रमिक की पहचान का एक वैध दस्तावेज के रूप में काम करता है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: कार्ड धारक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, शिक्षा सहायता आदि का लाभ उठा सकते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा: यह कार्ड श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न आपदाओं के समय सहायता प्रदान करता है।
- आर्थिक सहायता: कुछ मामलों में, कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
📢 लेबर कार्ड के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना (जैसे निर्माण कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, आदि)।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना।
📢 ऑनलाइन आवेदन:
- मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लेबर कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
📢 ऑफलाइन आवेदन:
- निकटतम श्रम कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
📢 आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- समग्र की प्रति
- आवेदक के स्वयं के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- आवेदक की 02 पासपोर्ट साईज फोटो
- निवास के संबंध में प्रमाण (वोटर आईडी/लायसेंस/बिजली का बिल/राशन कार्ड/आधार कार्ड)
- 90 दिन नियोजन के संबंध में स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित प्रमाण/अंगूठे के निशानयुक्त प्रमाण पत्र
📢 महत्वपूर्ण नोट
- एमपी लेबर कार्ड पूरी तरह से निःशुल्क है।
- किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहें।
📢 निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु पात्रता
- निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु पात्रता
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के लिये भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीयन के लिये श्रमिक का पिछले 12 माहों में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित नियोजन में काम करना अनिवार्य है।
- शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2023 से मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत नवीन पंजीयन हेतु केवल ऐसे निर्माण श्रमिक ही पात्र होंगे जिनकी सदस्य समग्र आई. डी. का आधार eKYC पूर्ण हैं। जिन निर्माण श्रमिकों की सदस्य समग्र आई. डी. का आधार eKYC पूर्ण नहीं है, उन्हें अनिवार्यतः अपनी सदस्य समग्र आई. डी. का आधार eKYC करवाना है एवं उसके पश्चात ही मंडल में निर्माण श्रमिक के पंजीयन हेतु आवेदन करना है।
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