सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
MP Social Security Pension Form PDF Download & Application Process
Madhya Pradesh
🔸 सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश की संक्षिप्त जानकारी (short details)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे जीवन यापन में थोड़ी राहत पा सकें।
🔸सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश का उद्देश्य (Objective)
मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं राज्य सरकार द्वारा गरीब, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलती है।
🔸सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश हेतु पात्रता (Eligibility)
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना
- आयु: लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति।
- राज्य का निवासी: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. विधवा पेंशन योजना
- महिला का स्थिति: विधवा या परित्यक्ता महिला।
- आयु: लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला।
- राज्य का निवासी: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. दिव्यांग पेंशन योजना
- दिव्यांगता: लाभार्थी की दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
- आयु: लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाला दिव्यांग व्यक्ति।
- राज्य का निवासी: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
नोटः कृपया सभी प्रकार की पेंशन आवदेन हेतु पात्रता के लिए ऑफिसियल साईट विजिट करें
🔸सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश से लाभ (Benefits)
- प्रत्येक लाभार्थी को ₹600 प्रति माह पेंशन मिलती है।
- वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों के लिए।
- विधवा पेंशन: विधवा महिलाओं के लिए।
- दिव्यांग पेंशन: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए।
- हर महीने पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
🔸सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आधार कार्डसमग्र आईडीआयु प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र, वोटर आईडी, आदि)निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी)बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्रबैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति, IFSC कोड)दिव्यांगता प्रमाणपत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए)मृत्यु प्रमाणपत्र (विधवा पेंशन के लिए पति का)पासपोर्ट साइज फोटो (2-3)मोबाइल नंबर (OTP और संपर्क के लिए)
🔸 सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
🖥️ ऑनलाइन आवेदन:
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल: socialsecurity.mp.gov.in पर जाये
, समग्र आईडी और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
यदि समग्र आईडी नहीं है, तो पहले समग्र पोर्टल पर परिवार और सदस्य रजिस्ट्रेशन करें।
व्यक्तिगत और बैंक विवरण दर्ज करें।
दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें
आवेदन सबमिट करें ।
🏢 ऑफलाइन आवेदन:
पंचायत / नगर परिषद / जनपद पंचायत मे फार्म और संबंधित दस्तावेज जमा करें ।
🔚सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्यप्रदेश का निष्कर्ष (Conclusion)
ये योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक कल्याण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने का एक प्रभावी प्रयास हैं। समग्र आईडी और सही दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया सरल है, और ऑनलाइन पोर्टल ने पारदर्शिता बढ़ाई है। यदि आप किसी विशिष्ट योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तुरंत दस्तावेज तैयार करें और नजदीकी कार्यालय या पोर्टल पर आवेदन करें।