SSAPY CM Unmarried Pension Scheme Online form Apply
मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक मासिक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराना है।

📢 योजना कब प्रारंभ की गई
  • वर्ष 2018 से
📢 आवेदन के लिए पात्रता
  • महिला अविवाहिता हों
  • अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • न्‍यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो
📢 सहायता राशि
  • 600 प्रतिमाह
📢 सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
  • निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • 9 अंको की समग्र आई.डी.की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
📢 आवश्यक दस्तावेज
  • समग्र आई डी
  • आधार कार्ड
  • परिचय पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • आवेदिका की फोटो
  • मोबाइल नंबर
📢 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
  • सबसे पहले, आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको "मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना" के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को नजदीकी जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
📢 यह भी ध्यान रखें:
  • यह योजना केवल अविवाहित महिलाओं के लिए है।
  • इस योजना के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको अपनी आवेदन स्थिति की जांच के लिए समय-समय पर जनपद पंचायत कार्यालय से संपर्क करना होगा।