PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025 – किसानों के लिए सोलर पंप योजना पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड

PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025 – सब्सिडी पर सोलर पंप योजना Madhya Pradesh

🔸पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना का उद्देश्य (Objective)

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक योजना है, जो पहले मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना को मार्च 2024 में कैबिनेट के निर्णय के तहत विस्तारित कर इसका नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप प्रदान कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है।

🔸पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए।
  • किसान कार्ड अनिवार्य।
  • खेत में स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए या सोलर पंप लगाने के बाद विद्युत कनेक्शन कटवाने की सहमति देनी होगी।
  • खेत विद्युत लाइन से 300 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए।
  • पानी का सुनिश्चित स्रोत (नदी, तालाब, कुआँ) होना चाहिए।
  • 🔸पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना से लाभ (Benefits)

    • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 90% तक सब्सिडी (30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, और 30% बैंक ऋण) दी जाती है।
    • कम कीमत में सोलर पंप: किसान को केवल ₹58,124 या ₹1,05,649 अंश देना है |
    • 24x7 मुफ्त सौर ऊर्जा से सिंचाई: बिजली या डीज़ल की जरूरत नहीं, सीधा सोलर पावर से मोटर चलेगी।
    • ज्यादा पानी की आपूर्ति: पंप से प्रतिदिन 81,000 से 1,89,000 लीटर तक पानी निकलता है, जो जमीन की गहराई (हेड) पर निर्भर है।
    • डायनामिक हेड सपोर्ट: शट-ऑफ डायनामिक हेड अनुसार पंप पानी उठाने की क्षमता बनाए रखता है।

    🔸पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • किसान कार्ड
  • बैंक पासबुक/कैंसिल चेक
  • खसरा/खतौनी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजली कनेक्शन विच्छेद सहमति पत्र (यदि लागू हो)
  • 🔸 पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

    🖥️ ऑनलाइन आवेदन:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएं
  • मोबाइल नंबर सत्यापन: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज कर सत्यापित करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: जो इस प्रकार हैं-
  • सामान्य जानकारी: किसान का नाम, पता, और अन्य व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
  • आधार e-KYC: आधार नंबर और संबंधित जानकारी भरें। बैंक विवरण: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करें।
  • खसरा जानकारी: भूमि से संबंधित खसरा नंबर और अन्य विवरण प्रदान करें।
  • सोलर पंप का प्रकार: 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनें।
  • पंजीकरण शुल्क: आवेदन के समय ₹5000 का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज सही होने पर फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने पर आपको आवेदन क्रमांक (Application ID) प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।
  • आवेदन की स्थिति: पोर्टल पर हितग्राही लॉगिन विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • 🔚पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

    प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (मध्य प्रदेश) किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करके सिंचाई लागत कम करने और आय बढ़ाने में सहायक है। योजना के तहत 90% सब्सिडी (30% केंद्र, 30% राज्य, 30% बैंक ऋण) दी जाती है, और किसान को केवल 10% राशि देनी होती है। आवेदन cmsolarpump.mp.gov.in पर ऑनलाइन ₹5000 पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों (आधार, किसान कार्ड, खसरा आदि) के साथ किया जा सकता है। 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध हैं, और स्थापना 120 दिनों में पूरी होती है। यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन (0755-2575670) या पोर्टल से संपर्क करें।

    🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना
    Q. योजना का लाभ कौन ले सकता है?

    A. मध्य प्रदेश के किसान जिनके पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है और जिनके खेत में सिंचाई के लिए पानी का स्रोत है।

    Q. आवेदन शुल्क कितना है?

    A. ₹5000, जो ऑनलाइन जमा करना होगा।

    Q. सोलर पंप कितने प्रकार के हैं?

    A. 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, और 7.5 HP (DC/AC, सतही/सबमर्सिबल)।

    Q. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

    A. पोर्टल पर हितग्राही लॉगिन में आवेदन क्रमांक डालकर स्थिति देखें।

    Important Links Action
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    Login Click Here
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    Official Website CM Solar Pump Official Website
    PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025 – सब्सिडी पर सोलर पंप योजना | www.YojnaPortal.com

    🔍 पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना का संक्षिप्त सारांश (Summary)

    📌 योजना PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025 – सब्सिडी पर सोलर पंप योजना | #pmkmsy
    🎯 उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक योजना है, जो पहले मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना को मार्च 2024 में कैबिनेट के निर्णय के तहत विस्तारित कर इसका नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप प्रदान कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है।
    👥 पात्रता • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए। | • किसान कार्ड अनिवार्य। | • खेत में स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए या सोलर पंप लगाने के बाद विद्युत कनेक्शन कटवाने की सहमति देनी होगी। | • खेत विद्युत लाइन से 300 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। | • पानी का सुनिश्चित स्रोत (नदी, तालाब, कुआँ) होना चाहिए।
    📄 दस्तावेज • आधार कार्ड | • किसान कार्ड | • बैंक पासबुक/कैंसिल चेक | • खसरा/खतौनी | • पासपोर्ट साइज फोटो | • बिजली कनेक्शन विच्छेद सहमति पत्र (यदि लागू हो)
    🏬 विभाग मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड

    🔔 ध्यान दें: किसी भी निर्णय या आवेदन से पहले कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें। यह जानकारी केवल संदर्भ हेतु दी गई है।

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