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प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक योजना है, जो पहले मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना को मार्च 2024 में कैबिनेट के निर्णय के तहत विस्तारित कर इसका नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप प्रदान कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (मध्य प्रदेश) किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करके सिंचाई लागत कम करने और आय बढ़ाने में सहायक है। योजना के तहत 90% सब्सिडी (30% केंद्र, 30% राज्य, 30% बैंक ऋण) दी जाती है, और किसान को केवल 10% राशि देनी होती है। आवेदन cmsolarpump.mp.gov.in पर ऑनलाइन ₹5000 पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों (आधार, किसान कार्ड, खसरा आदि) के साथ किया जा सकता है। 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध हैं, और स्थापना 120 दिनों में पूरी होती है। यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन (0755-2575670) या पोर्टल से संपर्क करें।
A. मध्य प्रदेश के किसान जिनके पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है और जिनके खेत में सिंचाई के लिए पानी का स्रोत है।
A. ₹5000, जो ऑनलाइन जमा करना होगा।
A. 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, और 7.5 HP (DC/AC, सतही/सबमर्सिबल)।
A. पोर्टल पर हितग्राही लॉगिन में आवेदन क्रमांक डालकर स्थिति देखें।
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📌 योजना | PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025 – सब्सिडी पर सोलर पंप योजना | #pmkmsy |
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🎯 उद्देश्य | प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक योजना है, जो पहले मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना को मार्च 2024 में कैबिनेट के निर्णय के तहत विस्तारित कर इसका नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप प्रदान कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है। |
👥 पात्रता | • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए। | • किसान कार्ड अनिवार्य। | • खेत में स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए या सोलर पंप लगाने के बाद विद्युत कनेक्शन कटवाने की सहमति देनी होगी। | • खेत विद्युत लाइन से 300 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। | • पानी का सुनिश्चित स्रोत (नदी, तालाब, कुआँ) होना चाहिए। |
📄 दस्तावेज | • आधार कार्ड | • किसान कार्ड | • बैंक पासबुक/कैंसिल चेक | • खसरा/खतौनी | • पासपोर्ट साइज फोटो | • बिजली कनेक्शन विच्छेद सहमति पत्र (यदि लागू हो) |
🏬 विभाग | मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड |
🔔 ध्यान दें: किसी भी निर्णय या आवेदन से पहले कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें। यह जानकारी केवल संदर्भ हेतु दी गई है।